ग्वालियर हाईकोर्ट के सामने अतिक्रमण हटाने पहुंचे सरकारी अमले और अतिक्रमणकारी दुकानदार के बीच विवाद हो गया। एसडीएम कोर्ट के आदेश पर प्रशासनिक अमला पुलिस के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने पहुंचा था। जैसे ही दुकानदार को अतिक्रमण हटाने के संबंध में आदेश दिखाया तो वह बिफर गया। दुकानदार ने दुकान के बाहर रखा फनर उठाया और अपने गले पर ही वार कर लिया।
यहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने दुकानदार से फनर छीनने का प्रयास किया, इसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। दुकानदार को घायल अवस्था में अस्पताल भिजवाया गया। इस घटना के विरोध में दुकानदार के परिजन और साथियों ने ओल्ड हाईकोर्ट के सामने चक्काजाम कर दिया। काफी समझाने के बाद जाम खोला गया।
इस बीच पुलिस और जाम लगा रहे लोगों के बीच भी झड़प हो गई। इंदरगंज पुलिस ने इस मामले में दुकानदार पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज किया है। उधर दुकानदार के परिजनों ने अमले पर उस व्यापारी के दबाव में आकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत पर एसडीएम ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे।
3 नवंबर को एसडीएम ने दिया था अितक्रमण हटाने का आदेश
इंदरगंज थाना प्रभारी आसिफ मिर्जा बेग ने बताया कि ओल्ड हाईकोर्ट के सामने राकेश पुत्र गुलाबचंद्र मित्तल निवासी अरगढ़े की गली की जमीन है। ओल्ड हाईकोर्ट के सामने नवीन किशोर गोयल कार्ड की दुकान चलाते हैं। राकेश मित्तल ने एसडीएम झांसी रोड के यहां शिकायत की थी कि नवीन ने दुकान के पास ही अतिक्रमण कर रखा है। इससे रास्ता अवरुद्ध हो रहा है।
इस मामले में 3 नवंबर को एसडीएम ने आदेश दिया कि अतिक्रमण को हटाया जाए। इसी आदेश के पालन में नायब तहसीलदार पूजा मावई, पुलिसकर्मियों के साथ दुकानदार के पास पहुंची। उन्होंने अतिक्रमण हटाने को लेकर जो आदेश था, उसे दुकानदार को दिखाया। वह आदेश को देखकर टालमटोल करता रहा, फिर उससे बात की तो वह बिफर गया। उसने फनर उठाकर खुद पर वार करना शुरू कर दिया।
पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ा, इस बीच इंदरगंज थाने के एएसआई उदयभान सिंह चौहान के हाथ में भी फनर लग गया। वह भी घायल हो गया। दुकानदार को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। इसके बाद उसके साथियों ने ओल्ड हाईकोर्ट के सामने चक्काजाम कर दिया। इन लोगों को पुलिस ने किसी तरह शांत कराया। फिर दुकानदार पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज किया। दुकानदार की हालत भी गंभीर बनी हुई है। उसका इलाज चल रहा है।
दुकानदार के भाई ने लगाया अमले पर मिलीभगत का आरोप
दुकानदार के भाई प्रवीण गोयल का कहना है कि सरकारी अमले की मिलीभगत से यह कार्रवाई की गई है। अवकाश के दिन बिना पूर्व नोटिस जारी किए, अमला कार्रवाई करने पहुंच गया।
शासकीय कार्य में बाधा की एफआईआर कराई है
सीआरपीसी की धारा 145 में एसडीएम झांसी रोड ने 3 नवंबर को अतिक्रमण हटाने को लेकर आदेश जारी किया था। इसका पालन थाना प्रभारी को कराना था। पुलिस के आग्रह पर एसडीएम ने मुझे मौके पर कानून व्यवस्था के लिए भेजा था। दुकानदार ने खुद को कटर से घायल कर लिया तो उसे अपने वाहन से अस्पताल भेजा। बाद में पटवारी बलराम जोशी ने नवीन गोयल के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा की शिकायत करते हुए पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।
-पूजा मावई, नायब तहसीलदार
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