जांजगीर-चांपा, 10 फरवरी, 2022/ जिला मजिस्ट्रेट श्री जितेंद्र कुमार शुक्ला ने जिले के 06 विकासखण्डों में पॉजिटिविटी की दर 04 प्रतिशत से कम होने पर विकासखंड बलौदा, बम्हनीडीह, डभरा, नवागढ़, पामगढ़ और सक्ती के अंतर्गत समस्त स्कूल, छात्रावास / आश्रम शालाओं को गुरुवार 10 फरवरी से खोलने की अनुमति दी है। जारी आदेश के अनुसार कोविड- 19 गाइडलाइन / प्रोटोकॉल जैसे मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना एवं सैनिटाइजर के उपयोग आदि निर्देशों का पालन करना होगा। शेष आदेश पूर्ववत् यथावत लागू रहेगा।
उल्लेखनीय है कि जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आमजनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था। पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए
06 विकासखण्डों में पॉजिटिविटी की दर 04 प्रतिशत से कम होने पर विकासखंड बलौदा, बम्हनीडीह, डभरा, नवागढ़, पामगढ़ एवं सक्ती अंतर्गत समस्त स्कूल, छात्रावास / आश्रम शालाओं को गुरुवार 10 फरवरी से खोलने की अनुमति दी है।
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