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शिवपुरी : अनुविभाग करैरा अंतर्गत होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें

शिवपुरी, 
नगर परिषद नरवर जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के तहत जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट श्री अक्षय कुमार सिंह द्वारा सराय अधिनियम 1967 की धारा 8 के अंतर्गत अनुविभाग करैरा के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज में मालिकों एवं प्रबंधकों को आदेश जारी किए है।
जारी आदेश के तहत अनुविभाग करैरा के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज में मालिक एवं प्रबंधक अपने होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सायं 5 बजे तक पहुंचाना अनिवार्य है। यह आदेश 09 मार्च 2022 तक लागू रहेगा।

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