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शिवपुरी : चैक का कूटरचना कर उपयोग करने के मामले में आरोपी दोषमुक्त


शिवपुरी। शिवपुरी जिला न्यायालय जेएमएफसी कोर्ट द्वारा अभय कोचेटा पर चेक चोरी कर कूटरचना का मामला आरोपित किया गया था जिसमें विगत दिवस जिला न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को बयानों में कूटरचना साबित न पाये जाने पर दोष मुक्त किया है।
अभियोजन के अनुसार कूटरचना की शिकायत पर दिनांक 29 मई 2014 को शैलेन्द्र गुप्ता सर कलेक्सन कोर्ट रोड ने अभय कोचेटा निवासी न्यूब्लॉक पर यह आरोप लगाते हुये थाने में आवेदन दिया था कि उनका हस्ताक्षर युक्त चेक चोरी कर अभय कोचेटा द्वारा कूटरचना करते हुये अपने नाम से भरकर बैंक में लगाया गया इस आवेदन पर जेएमएफसी कोर्ट द्वारा अभय कोचटा पर भा.द.सं. की धारा  467, 471 दं. प्र.सं. के आरोप में मामला पंजीवंद्ध करते हुये संज्ञान में लिया। दोनो पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात उक्त प्रकरण में शैलेन्द्र गुप्ता के इस तथ्य को विश्वास के योग्य नहीं माना और व्यवहार न्यायधीश द्वारा आरोपी को दोषमुक्त करते हुये बाईज्जत बरी किया। आरोपी की और से पैरबी अधिवक्ता परवेज कुरैशी व भरत ओझा द्वारा की गई।

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