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MP : सभी जिला कोर्ट स्टेनो और ग्रेड-3 भर्ती के बीच हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश



मध्य प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों में स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड 3 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान ओबीसी आरक्षण विवाद उपस्थित हो जाने के कारण हाईकोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा की सिलेक्शन लिस्ट को प्रस्तुत याचिका के डिसीजन के अधीन कर दिया है। यानी कि यदि OBC उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया गया दावा सही पाया जाता है तो चयन सूची में परिवर्तन हो जाएगा। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया की दूसरे चरण में याचिका प्रस्तुत करने वाले सभी उम्मीदवारों को शामिल किया जाए।

MP NEWS TODAY- Stenographer, assistant grade-3 high court order

जबलपुर के उम्मीदवार अंकित पटेल, रीवा जिले के पुष्पेंद्र कुमार पटेल सहित पांच ओबीसी छात्रों ने याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह व उदय कुमार ने कोर्ट को बताया कि उच्च न्यायालय में स्टेनोग्राफर व सहायक ग्रेड-3 के सैकड़ों पदों की भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण के घोषित परिणाम में कम्युनल आरक्षण लागू किया गया। इसकी वर्गवार मैरिट लिस्ट बनाई गई अर्थात मैरिटोरियस (आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को अनारक्षित वर्ग में स्थान) नहीं दिया गया, जो कि अवैधानिक है।

Madhya Pradesh government jobs- OBC reservation dispute

याचिका में बताया गया कि 77 अंक हासिल करने वाले सामान्य वर्ग के छात्र को चयनित कर लिया गया, वहीं याचिकाकर्ता छात्रों को 79 से 81 अंक हासिल करने के बावजूद चयन से वंचित कर दिया गया। जस्टिस शील नागू व जस्टिस एमएस भट्टी की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार जनरल, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव एवं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब तलब किया है एवं स्टेनोग्राफर व सहायक ग्रेड-3 की प्रारंभिक परीक्षा चयन सूची को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है।

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