शासकीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत दुष्कर्म पीड़िता को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पीड़िता ने आरोपी को मिली जमानत निरस्त कराने की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दरअसल, महिला शिक्षक ने पुलिस थाना अमोला (शिवपुरी) में करैरा (शिवपुरी) निवासी धर्मेश भार्गव के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई।
आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, जिसे 12 जनवरी 2022 को स्वीकार कर लिया गया। हाई कोर्ट को बताया गया कि जमानत मिलने के बाद आरोपी ने जबरन राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया। इसकी रिपोर्ट पुलिस में 24 जनवरी और 6 फरवरी को की गई, लेकिन पुलिस ने आवेदन पर कार्रवाई नहीं की। इसके चलते हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। आरोप की गंभीरता व साक्ष्य को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को दी गई जमानत को निरस्त कर दिया।
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