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MP : गलत विद्युत देयकों के निराकरण के लिये तत्काल गठित करें समितियाँ

  प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को होगी समिति की बैठक



मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तत्काल वितरण केन्द्र स्तर पर गलत विद्युत देयकों के निराकरण के लिए समितियाँ गठित करें। इस संबंध में सभी मैदानी महाप्रबंधक अपने जिला कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर समितियों का गठन सुनिश्चित कराएंगे।  

गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में विद्युत वितरण कम्पनी के वितरण केन्द्र स्तर पर गलत देयकों के निराकरण के लिये समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है। समिति में विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंधक (वितरण केन्द्र/जोन के प्रभारी कनिष्ठ/सहायक यंत्री) सदस्य, संयोजक होंगे। 

समिति में जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा 6 अशासकीय सदस्य नामांकित किये जायेंगे। इनमें एक जनपद पंचायत के सदस्य, एक नगरीय क्षेत्र (यदि है तो) के पार्षद, एक कृषि/व्यवसायिक उपभोक्ता, एक घरेलू उपभोक्ता और 2 महिला सदस्य शामिल होंगे। 

समिति प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को 12 बजे वितरण केन्द्र/जोन पर बैठक कर प्राप्त आवेदनों पर विचार कर अनुशंसा करेगी। इस दिन अवकाश होने पर समिति अगले कार्य-दिवस पर बैठक करेगी। बैठक का कोरम कम से कम तीन सदस्य का होगा।

समिति का कार्य-क्षेत्र तथा निराकरण प्रक्रिया

गलत देयकों के निराकरण संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंधक के माध्यम से इन्हें समिति के समक्ष रखा जायेगा। समिति की अनुशंसा के 3 दिन के भीतर सदस्य संयोजक द्वारा प्रकरण कंपनी के उप महाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। विद्युत वितरण कंपनी के डेलीगेशन ऑफ पॉवर अनुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार बिल सुधार की कार्यवाही 7 दिन के भीतर पूरी कर उपभोक्ता को सुधरा हुआ बिल जारी होगा और समिति को इसकी सूचना भी दी जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की ग

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