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SVP : दो पक्षों में भिड़ंत होने पर पांच छह माह के लिए जेल भेजा , दोनों पक्षोका लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया जारी

 

 छह महीने तक किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करने के बाउंड भरने के बाद चेक पारौली गांव में मुस्लिम बिरादरी के दो पक्षों के बीच गोली चल गई। घटित अपराध को लेकर बानमोर पुलिस ने आरोपी रईस खान को गिरफतार कर जेल भेजा है। पुलिस इस तरह की कार्रवाई अब जिलेभर के अन्य अपराधों में तेजी से करेगी।
जानकारी के मुताबिक, चक पारोली गांव में 20 मई को रईस 40 पुत्र सल्लन खान व दूसरे पक्ष के रिजवान खान के बीच झगड़ा हुआ और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाइसेंसी बंदूकों से गोलियां चलाईं। फायरिंग को लेकर बानमोर पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ हत्या के प्रयास व दूसरे पक्ष के खिलाफ दहशत पैदा करने व जाहिरा चोट पहुंचाने का क्रॉस मुकदमा दर्ज किया।
यहां बता दें कि उक्त दोनों पक्षों के 18 लोगों को बानमोर पुलिस ने 29 अप्रेल को इस बात के लिए बाउंडओवर कराया था कि वह 6 महीने तक भविष्य में कोई झगड़ा नहीं करेंगे। इस बाउंड को तोड़ते हुए दोनों पक्ष के बीच 20 दिन बाद लाठी व गोली चल गई।
नए अपराध से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का उल्लंघन हुआ इसलिए टीआई बानमोर वीरेश कुशवाह ने एक पक्ष के आरोपी रईस खान के खिलाफ बाउंड तोड़ने की धारा 122 के तहत कार्रवाई की और उसे पांच महीने के लिए जेल पहुंचा दिया।
पुलिस अभी दोनों पक्षों के 6 लोगों को बाउंड के शेष 5 महीने की अवधि के लिए जेल भेजेगी। पुलिस दोनों पक्षों की 3 से 4 बंदूकों के लाइसेंस निरस्त कराने का प्रस्ताव भी पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर को भेज रही है

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