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शिवपुरी : रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे ना बजाएं- उप जिला निर्वाचन अधिकारी


 उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रकाश शुक्ला ने गत दिवस डीजे संचालक, प्रेस संचालक और टेंट वालों के साथ बैठक रखी।

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। उन्होंने बैठक में उपस्थित डीजे, प्रेस और टेंट वालों से कहा कि अब आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। सभी इसका पालन करें। अभी धारा 144 के तहत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। डीजे संचालक रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में डीजे ना बजाएं, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में उपस्थित प्रेस संचालकों से कहा कि मतदान सामग्री प्रिंट की जाती है उसमें संबंधित प्रेस का नाम और जितनी प्रतियां प्रकाशित की जा रही हैं वह संख्या भी होना चाहिए। किसी भी प्रकार की अप्रमाणिक जानकारी का प्रकाशन नहीं करना है। इसके साथ ही किसी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने से संबंधित कोई सामग्री प्रकाशित नहीं होना चाहिए।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अभी निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है जिसका पालन सुनिश्चित होना चाहिए। इसमें सभी की भूमिका रहना चाहिए। निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार काम होना चाहिए अन्यथा उल्लंघन की स्थिति में संबंधित पर कार्यवाही की जाएगी।

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