शिवपुरी,
त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से संबंधित पंचायतों एवं निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले शासकीय, अर्धशासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मतदान के दिन 1 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा।मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री राकेश सिंह ने बताया कि संबंधित पंचायतों एवं निर्वाचन क्षेत्रों में निवास करने वाले शासकीय अर्धशासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामान्य अवकाश तथा पराक्रम में लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इंस्ट्रमेंटस् एक्ट) 1881 की धारा 25 के अंतर्गत मतदान के दिन जिलों के संबंधित क्षेत्रों में 1 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा
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