इस अवसर पर श्रीमती श्वेता मिश्रा ने उपस्थित लोगों को महिला सुरक्षा विषय पर जानकारी देते हुए बताया गया कि अगर किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है या महिला को उसके पति द्वारा मानसिक, शारीरिक आदि रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो वह घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सहयोग प्राप्त कर सकती हैं एवं किसी अपराध से क्षति होने की दशा में मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के तहत प्रतिकर हेतु आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दे सकती हैं।
इस अवसर पर कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ.वीरेंद्र कुमार चढ़ार ने उपस्थित लोगों को निशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता योजना, लोक अदालत, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारों नालसा गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं नशा पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर पंचायत सचिव मोहन कुमार गुप्ता, रोजगार सहायक क्षमा शर्मा सरपंच प्रतिनिधि विजय सिंह धाकड़ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ममता शर्मा पटवारी स्वाति माथुर सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
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