शिवपुरी, अनुविभागीय अधिकारी पोहरी द्वारा शासकीय उचित मुल्य की दुकान पर स्थित खाद्य सामग्री को खुर्दबुर्द करने के कारण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था रसैरा के प्रबंधक, शा.उ.मू. की दुकान सड़ ककरई के विक्रेता, सहायक विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 409 एवं आईपीसी के धारा 420 के तहत पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी पोहरी को स्थानीय नागरिकों द्वारा शासकीय उचित मुल्य की दुकान सड़ ककरई से 7 माह से खाद्यान्न प्राप्त न होने की शिकायत की गई। जिसके तहत एसडीएम पोहरी द्वारा संबंधित उचित मूल्य की दुकान की जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में खाद्यान्न प्रदाय न करने पर एवं 13 लाख 39 हजार रूपए से अधिक की खाद्य सामग्री खुर्द बुर्द किए जाने पर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था रसैरा द्वारा संचालित की जाने वाली शासकीय उचित मूल्य की दुकान सड़ ककरई के प्रबंधक सतीश धाकड़, विक्रेता पहलवान यादव, सहायक विक्रेता बंटी यादव व सहायक विक्रेता अवतार यादव के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।
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