Music

BRACKING

Loading...

शिवपुरी : सम्पत्ति विरूपण निवारण के संबंध में बैठक संपन्न


शिवपुरी,  आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए आज जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में डिप्टी कलेक्टर ब्रिजेन्द्र यादव की अध्यक्षता में संपत्ति विरूपण निवारण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
डिप्टी कलेक्टर ब्रिजेन्द्र यादव ने कहा कि म.प्र. सम्पत्ति विरुपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर विरूपित करने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा।
उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को जानकारी देते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी या विज्ञापन कम्पनियों दवारा किसी भी शासकीय, अशासकीय सम्पत्ति को संबंधित विभाग या भवन स्वामी की अनुमति के बिना विरुपित किया जाता है तो संबंधित विभाग एवं भवन स्वामी के द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यालयों, भवनों एवं अन्य शासकीय संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का दीवार लेखन, पोस्टर, झण्डे आदि प्रतिबंधित रहेंगे। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने, शराब वितरण करने आदि से निर्वाचन को प्रभावित करने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। राजनैतिक दलों के द्वारा जिले में आयोजित की जाने वाली सभाओं, जुलूस आदि के संबंध में पूर्व में ही स्थानीय स्तर पर बनाए गए निर्वाचन कार्यालय से अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति के सभाओं, जुलूस निकालना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर बनाए गए मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनटरिंग कमेटी द्वारा भी समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों में प्रकाशित होने वाली पेडन्यूज के संबंध में निगरानी रखी जाएगी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ