कोई भी व्यक्ति पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा अथवा नहीं करवाएगा जब तक की प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा 2 व्यक्तियों, जो उन्हें जानते हो द्वारा सत्यापित न हो। मुद्रक द्वारा घोषणा की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य है।
प्रकाशन के 3 दिनों के भीतर मुद्रक प्रकाशित सामग्री की 4 प्रतियाँ परिशिष्ट -ख, घोषणा परिशिष्ट - क प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसा नहीं पाया जाता है तो कार्यवाही की जाएगी। निर्वाचन पैम्पलेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-ए के उपबन्धों द्वारा विनियमित किया जाता हैं। दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् मुद्रक द्वारा दस्तावेज की चार प्रतियों के साथ घोषणा की एक प्रति निर्वाचन कार्यालय को भेजना अनिवार्य है।
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