लोकसभा निर्वाचन-2024 के संदर्भ में जारी आचार संहिता के दौरान अब कोई भी विभाग अपना प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी के परीक्षण / अनुशंसा के पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अथवा सीधे भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित नहीं करेगा। स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व प्रशासकीय विभाग भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों/ स्पष्टीकरण का पर्याप्त अध्ययन और उसके अनुसार परीक्षण करते हुए भारत निर्वाचन आयोग के सु-संगत निर्देशों/आदेशों का हवाला देते हुए उसे संदर्भित करेगा।
प्रशासकीय विभाग को अपने प्रस्ताव में यह औचित्य भी दर्शाना होगा कि प्रस्ताव क्यों अत्यन्त महत्वपूर्ण है और निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे क्यों नहीं रोका जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव स्वयं स्पष्ट टीप (Self Conteined) के रूप में भेजा जाएगा। प्रस्ताव भेजने के पूर्व भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय में लगने वाले संभावित समय का विशेष ध्यान रखा जाए।
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