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बसंत पंचमी एवं अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की सम्भावना को दृष्टिगत कंट्रोल रूम स्थापित



शिवपुरी, / बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया एवं देव उठनी ग्यारस के अवसर पर बड़ी संख्या में विवाह आयोजन होते है, जिनमें बाल विवाह होने की संभावना प्रबल रहृती है। इन अवसरों पर विशेष रूप से विवाह आयोजनों की निगरानी करते हुए बाल विवाह आयोजनों की रोकथाम के लिए जिला, विकासखण्ड, ग्राम एवं वार्ड स्तर पर निगरानी दल गठित किए गए है। जिला स्तर पर बाल विवाह की सूचना हेतु वन स्टॉप सेंटर में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसके दूरभाष नम्बर 07492-356963 पर अथवा चाइल्ड लाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 या पुलिस को 100 नम्बर पर सूचित किया जा सकेगा। इसके अलावा कहीं भी कोई जानकारी मिलने पर संबंधित क्षेत्र के महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीडीपीओ संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी तहसीलदार एसडीएम को सूचना दे सकते हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवींन्द्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय निगरानी दल में सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सदस्य सचिव के रूप में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, सदस्य के रूप में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला परियोजना समन्वयक, जिला समन्वयक जन अभियान परिषद, जिला समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र, प्रशासक वन स्टॉप सेंटर, समन्वयक चाइल्ड लाइन रहेंगे।
इसी प्रकार विकासखंड ग्राम और वार्ड स्तरीय समिति गठित की गई है।
इसके अलावा प्रिटिंग प्रेस, हलवाई, केटरर, धर्म गुरु, बैंड वाला, ट्रांसपोर्ट एवं समाज प्रमुखों से भी अनुरोध किया है कि उम्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही विवाह आयोजन में अपनी सेवाऐं प्रदान करें। प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रित की जा रही विवाह पत्रिका में ‘‘वर-वधु की उम्र के प्रमाण लिए गए है’’ का स्पष्ट उल्लेख करने हेतु जिले के समस्त प्रिंटिंग प्रेस को निर्देशित किया गया है।

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