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मतगणना स्थल का 100 मीटर तक का क्षेत्र निषेधित क्षेत्र घोषित, वाहनों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध




शिवपुरी,  / लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु मतदान उपरांत विधानसभा क्षेत्र 23-करैरा, 24-पोहरी, 25-शिवपुरी, 26-पिछोर एवं 27-कोलारस की मतगणना 4 जून को शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी में कराई जाएगी। उक्त मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं शांतिपूर्ण रूप से मतगणना कराये जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधित आदेश पारित किया है।
जारी आदेश के तहत शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी परिसर के 100
मीटर तक के क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करते हुए निषेधित क्षेत्र घोषित किया है। शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी परिसर के 100 मीटर की परिधि में व्यक्ति समूह में एक साथ न तो एकत्रित होंगे और न ही आवाजाही करेंगे। मतगणना स्थल में किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति प्रतिबंधित सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट - मोबाईल फोन, स्मार्ट घड़ियाँ, ब्लूट्थ डिवाइस, हेड़फोन, बटनहोल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर या मतगणना भवन में धूम्रपान (बीड़ी, सिगरेट एवं पान तम्बाकू), माचिस, लाईटर, ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कागज, लिक्विड पेट्रोलियम
गैस इत्यादि ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड विधान व अन्य विधिक प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। यह आदेश मतगणना 4 जून को प्रात: 6 बजे से मतगणना समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

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