किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक एवं अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारी यू.एस.तोमर ने बताया है कि जिले में विक्रेता मैसर्स सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सोसायटी मर्या.खनियाधाना से प्रदीप फास्फेट लि.5 फ्लोर ओएसआई-एलडब्ल्यूसीएस बिल्डिंग पंडित जे.एन.मार्ग भुबनेश्वर उड़ीसा की उर्वरक प्रदायक कंपनी का डीएपी उर्वरक का नमूना लिया गया था। जो प्रयोगशाला में अमानक पाए जाने के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए डीएपी उर्वरक का जिले में क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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