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NEWS : नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में नियमानुसार प्रदान की जाएगी छूट




 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 14 दिसम्बर (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरण जोकि न्यायालय के समक्ष लंबित है अथवा मुकदमा पूर्व प्रकरणों के निराकरण में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।


विद्युत प्रकरणों के संबंध में
विद्युत संबंधी प्रकरणों विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये 14 नवम्बर को होने वाली नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाव श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 05 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 एचपी भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जाएगी।

प्रीलिटिगेशन स्तर पर
कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धी दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिकर छूट दी जाएगी।

लिटिगेशन स्तर पर
कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धी दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिकर छूट दी जाएगी। साथ ही नेशनल लोक अदालत में निराकृत होने वाले समस्त लंबित प्रकरणों में नियमानुसार न्याय शुल्क वापस किये जाने का प्रावधान है।

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