मनप्रीत सिंह सिक्ख को 7 वर्ष और सुघर सिंह रावत को 4 वर्ष की सजा
शिवपुरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोलारस जिला शिवपुरी अनुराग सिंह कुशवाह के न्यायलय के प्रकरण क्रमांक आरसीटी 108/2019 अपराध अंतर्गत धारा 25/27, 25 (1), 25 (1) ए आयुद अधिनियम मध्यप्रदेश राज्य विरूद्व सुघर सिंह आदि में पारित उपारपन आदेश दिनांक 15-06-2021 के उद्वभूत शत्र प्रकरण में दोष सिद्व होने पर माननीय न्यायालय ने मनप्रीत सिंह सिक्ख पर धारा 25/1 क आयुध अधिनियम में दोष सिद्व होने पर 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रूपये का अर्थदंड रोपित किया है। वहीं इस प्रकरण में धारा 25/1 वी, ए आयुध अधिनियम में सुघर सिंह को 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 2 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस थाना कोलारस को मुखविर से सूचना प्राप्त हुई थी की डोंगरपुर टीला रोड पर सुघर सिंह रावत पुत्र मंगल सिंह रावत निवासी ग्राम सतेरिया थाना देहात शिवपुरी हथियार और जिंदा कारतूस लेकर खडा हुआ है। जब पुलिस ने दबिश दी तो सुघर सिंह को मय हथियार के धर-दबोचा। उसके बताए अनुसार उक्त हथियार पारागढ निवासी मनप्रीत सिंह सिक्ख से खरीदा था। जिसकी निशानदेही पर जब पुलिस ने जांच-पडताल की तो मनप्रीत सिंह सिक्ख के खेत के नाले में दबे हुए कटटे में देशी कटटा 315 व 12 बोर की बंदूक, पिस्टल सहित अनेक जिंदा करतूस पुलिस के हाथ लगे। जिस पर से पुलिस ने 30-03-2019 को प्रकरण पंजीब्रद्व कर विवेचना में ले लिया। दोष सिद्व होने पर दिनांक 26-03-2025 को इस मामले में मनप्रीत सिंह सिक्ख को दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष का सशस्त्र कारावास और सुघर सिंह को 4 वर्ष के सशस्त्र कारावास से दंडित किया है।
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