करबला के पास जाट होटल के सामने पकड़ाया आरोपी; 20 हजार कीमत के 660 देशी पटाखे बरामद, विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज।
शिवपुरी (एंटीकरप्शन न्यूज़): आगामी दीपावली त्योहार के दृष्टिगत जिला पुलिस प्रशासन अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण और परिवहन को लेकर पूरी तरह सतर्क हो गया है। त्यौहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत थाना फिजिकल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में हाथ के बने अवैध देशी पटाखों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है।
एसपी के सख्त निर्देश पर चेकिंग अभियान तेज
पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि आगामी त्योहारों पर अवैध पटाखों के क्रय-विक्रय और परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जाए। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आर.डी. प्रजापति एवं नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) शिवपुरी श्री सचिन कुमार धुर्वे के मार्गदर्शन में फिजिकल पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी शुरू की।
करबला के पास घेराबंदी कर पकड़ा गया आरोपी
फिजिकल थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीश सिंह राठौड़ को मुखबिर से सटीक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध पटाखों का परिवहन कर शिवपुरी में खपाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही उन्होंने प्रधान आरक्षक अंजीत तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम को तत्काल कार्रवाई हेतु रवाना किया।
पुलिस टीम जब जाट होटल, करबला के सामने पहुँची, तो वहाँ दो सफेद रंग के प्लास्टिक कट्टे हाथ में लिए एक युवक खड़ा दिखाई दिया। पुलिस बल को अपनी ओर आते देख युवक घबराकर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन हमराही पुलिस बल की मदद से उसे घेराबंदी कर दबोच लिया गया।
66 पैकेट में 660 देशी पटाखे बरामद
पुलिस ने जब संदिग्ध के कब्जे से मिले दोनों प्लास्टिक कट्टों की तलाशी ली, तो उनमें हाथ के बने बड़े आकार के देशी पटाखे पाए गए। कुल 66 पैकेटों में रखे 660 देशी पटाखे बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 20,000 रुपये बताई जा रही है।
पटाखों के संबंध में जब आरोपी से वैध लाइसेंस या दस्तावेज माँगे गए, तो वह कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। पकड़ा गया आरोपी देवेन्द्र केवट (उम्र 23 वर्ष) पिता नेपाल सिंह केवट, निवासी ग्राम पारसोल, थाना ईशागढ़, जिला अशोकनगर का रहने वाला है।
विस्फोटक अधिनियम में मामला दर्ज
बिना किसी सुरक्षा मानकों और लाइसेंस के विस्फोटक सामग्री का परिवहन करना धारा 9(ख) भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत दंडनीय अपराध है। पुलिस ने पटाखों को विधिवत जब्त करते हुए आरोपी देवेन्द्र केवट के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि यह पटाखा जखीरा कहाँ से लाया गया था और इसे शिवपुरी में किसे सप्लाई किया जाना था।
कार्यवाही में रही इनकी सराहनीय भूमिका
इस सराहनीय कार्रवाई को अंजाम देने में थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीश राठौड़, उप-निरीक्षक रामेंद्र सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक अंजीत तिवारी (341), प्रधान आरक्षक विजय सेंगर (340), आरक्षक पुष्पेंद्र राव (755) एवं आरक्षक असलम खान (728) की विशेष भूमिका रही।

0 टिप्पणियाँ