भोपाल। चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों पर लगाम कस दी है. चुनाव लड़ने वाले ऐसे प्रत्याशियों को मतदान से पहले आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देनी होगी. यदि प्रत्याशी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण हैं, तो नामांकन वापसी और चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले उसे तीन-तीन बार समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जानकारी प्रसारित करनी होगी. संबंधित राजनीतिक दलों को भी ये भी सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने अगर किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी को टिकट दिया है या प्रत्याशी किसी मामले में सजा काट चुका है तो पूरी जानकारी समाचार पत्रों और न्यूज चैनल पर तीन-तीन बार प्रकाशित/प्रसारित करें.

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