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बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत् कलेक्टर ने जारी किए आदेश 

बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक 
मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत् कलेक्टर ने जारी किए आदेश । दतिया | 27-फरवरी-2019
भोपाल  माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं, वारवीं की परिक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिले में शादी, समारोह, मेला, रामलीला तथा राजनैतिक पार्टियों व व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसम्पर्क, आमसभा, रैलियों में विना सक्षम अधिकारी के अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरूपयोग पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर द्वारा यह आदेश लोक परिशांति भंग होने को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा ध्वनि प्रदूषण 2010 के तहत् आदेश जारी किए है।
    जारी आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति या समूह विस्तारक यंत्र जैसे एम्पलिफायर, मेगाफोन, लाउड स्पीकर, डैक, डीजे, हार्न, साउन्ड बॉक्स, ट्रम्पेड इत्यादि का उपयोग या प्रदर्शन किसी आमसभा, सम्मेलन, जुलूस, रैली, सामाजिक कार्यक्रम, जलसा, एलसीडी युक्त वाहन या चलित वाहन सहित किसी भी कार्यक्रम में बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा।
    आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड़ात्मक कार्यवाही की जायेगी। चूंकि यह आदेश तत्काल रूप से प्रसारित किया जाना आवश्यक है अतः ऐसी स्थिति में सभी संबंधित व्यक्तियों को सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से जारी किया गया है।
    संबंधित अनुविभागीय दण्ड़ाधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत 48 घंटे की पूर्व सूचना के उपरांत प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारकों के 1/4 वॉल्यूम में (ध्वनि स्तर पर परिवेशी ध्वनि 10 डेबीबल से अनाधिक) पर लिखित अनुमति दे सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावशील होगा।

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