पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने हेतु साधिकार अभियान आज से ।
शिवपुरी | 26-फरवरी-201 जिले में साधिकार अभियान के तहत 27 फरवरी से 04 मार्च तक मैदानी कर्मचारियों के माध्यम से पेंशन स्वीकृति पात्रता पर्ची मातृ वंदना योजना और अविवादित नामांतरण सीमांकन, नकल एवं ऋण पुस्तिकाओं के प्रकरणों के संबंध में घर-घर जाकर सर्वे कर प्राप्त होने वाले प्रकरणों में संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने बताया कि यह देखने में आया है कि क्षेत्र के भ्रमण के दौरान पेंशन स्वीकृति पात्रता पर्ची एवं अविवादित नामांतरण, सीमांकन, नकल एवं ऋण पुस्तिकाऐं न होने के संबंध में संबंधित हितग्राहियों द्वारा शिकायतें की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले में साधिकार अभियान के तहत 27 फरवरी से 04 मार्च तक विभिन्न विभागों के मैदानी कर्मचारी घर-घर जाकर पेंशन स्वीकृति पात्रता पर्ची मात्र वंदना योजना और अविवादित नामांतरण सीमांकन, नकल एवं ऋण पुस्तिकाओं के प्रकरणों के संबंध में घर-घर जाकर सर्वे कर हितग्राहियों से चर्चा कर शिकायतें प्राप्त करेंगे। जिन्हें सर्वे उपरांत 5 मार्च 2019 तक जिला पंचायत में उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें पेंशन स्वीकृति पात्रता पर्ची के लाभ से बंचित हितग्राहियों के संबंध में कार्यवाही कर उन्हें लाभांवित किया जाएगा।
उन्होंने जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिले के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, समस्त तहसीलदार, महिला एवं बाल विकास के एकीकृत परियोजना अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी आदि को निर्देश दिए है कि संचालित अभियान में उक्त योजनाओं के लाभ से पात्र हितग्राही बंचित न रहे यह सुनिश्चित करें।
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने बताया कि यह देखने में आया है कि क्षेत्र के भ्रमण के दौरान पेंशन स्वीकृति पात्रता पर्ची एवं अविवादित नामांतरण, सीमांकन, नकल एवं ऋण पुस्तिकाऐं न होने के संबंध में संबंधित हितग्राहियों द्वारा शिकायतें की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले में साधिकार अभियान के तहत 27 फरवरी से 04 मार्च तक विभिन्न विभागों के मैदानी कर्मचारी घर-घर जाकर पेंशन स्वीकृति पात्रता पर्ची मात्र वंदना योजना और अविवादित नामांतरण सीमांकन, नकल एवं ऋण पुस्तिकाओं के प्रकरणों के संबंध में घर-घर जाकर सर्वे कर हितग्राहियों से चर्चा कर शिकायतें प्राप्त करेंगे। जिन्हें सर्वे उपरांत 5 मार्च 2019 तक जिला पंचायत में उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें पेंशन स्वीकृति पात्रता पर्ची के लाभ से बंचित हितग्राहियों के संबंध में कार्यवाही कर उन्हें लाभांवित किया जाएगा।
उन्होंने जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिले के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, समस्त तहसीलदार, महिला एवं बाल विकास के एकीकृत परियोजना अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी आदि को निर्देश दिए है कि संचालित अभियान में उक्त योजनाओं के लाभ से पात्र हितग्राही बंचित न रहे यह सुनिश्चित करें।

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