संचालक कोष एवं लेखा द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन निर्धारण की अंतिम तिथि 30 नवम्बर तक बढ़ा दी गई है।
इस व्यवस्था के तहत नियमन बावत जिला पेंशन अधिकारियों को जिले के वेतन निर्धारण प्रकरणों की जॉच एवं अनुमोदन हेतु अधिकृत किया गया था तथा उक्त व्यवस्था की अधिकतम सीमा 15 मई 2019 तक बढ़ाई गई थी, परंतु वर्तमान में विभिन्न संभागों में वेतन निर्धारण के लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए संभागीय एवं जिला पेंशन अधिकारियों से वेतन निर्धारण प्रकरणों की जॉच एवं अनुमोदन कार्य को 30 नवम्बर 2019 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त समय सीमा में प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण करने का दायित्व जिला पेंशन अधिकारियों का होगा।
इस व्यवस्था के तहत नियमन बावत जिला पेंशन अधिकारियों को जिले के वेतन निर्धारण प्रकरणों की जॉच एवं अनुमोदन हेतु अधिकृत किया गया था तथा उक्त व्यवस्था की अधिकतम सीमा 15 मई 2019 तक बढ़ाई गई थी, परंतु वर्तमान में विभिन्न संभागों में वेतन निर्धारण के लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए संभागीय एवं जिला पेंशन अधिकारियों से वेतन निर्धारण प्रकरणों की जॉच एवं अनुमोदन कार्य को 30 नवम्बर 2019 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त समय सीमा में प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण करने का दायित्व जिला पेंशन अधिकारियों का होगा।

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