लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उप सचिव द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए सिविल सर्जन सह अधीक्षक डॉ. संजय खरे ने बताया कि जिले के सभी शासकीय चिकित्सालयों में ओपीडी संचालन हेतु नवीन समय अवधि जारी की गई है।
अब प्रत्येक शासकीय चिकित्सालय में प्रातः नौ बजे से सायं चार बजे तक ओपीडी संचालित की जाएगी। अतः सभी शासकीय अस्पताल शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। भोजन अवकाश के लिए दोपहर डेढ बजे से सवा दो बजे तक का समय नियत किया गया है। अब सायंकालीन ओपीडी शाम पांच बजे से छह बजे तक संचालित नही होगी।
अब प्रत्येक शासकीय चिकित्सालय में प्रातः नौ बजे से सायं चार बजे तक ओपीडी संचालित की जाएगी। अतः सभी शासकीय अस्पताल शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। भोजन अवकाश के लिए दोपहर डेढ बजे से सवा दो बजे तक का समय नियत किया गया है। अब सायंकालीन ओपीडी शाम पांच बजे से छह बजे तक संचालित नही होगी।

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