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पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित

आगामी पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव के लिए मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। पंचायतों के चुनाव के लिए तीन चरणों में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य पूरा किया जायेगा। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी 17 जून तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा मास्टर ट्रेनरों की नियुक्ति करेंगे। मतदाता सूची तैयार करने के लिए 17 जून से 21 जून तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा उनके सहयोगी कर्मचारियों को विकासखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी 17 जून तक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची की प्रति आयोग से प्राप्त करके रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे। 
      राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए प्रथम चरण में मतदान केन्द्रों का युक्ति-युक्तकरण किया जायेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 19 जून तक जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को मतदान केन्द्रों के परीक्षण और युक्ति-युक्तकरण के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश देंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत 21 जून तक मतदान केन्द्रों से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 19 जून से एक जुलाई के मध्य कंट्रोल टेबल का परीक्षण करके इसका डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापन करेंगे। इसके साथ ही प्रथम चरण की कार्यवाही पूरी होगी। 
      दूसरे चरण में 5 जुलाई तक मतदाता सूची के लिए जिले द्वारा निर्धारित वेण्डर मतदाता सूची का प्रारूप तैयार कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 8 जुलाई तक इस सूची के सत्यापन तथा संशोधन के लिए इसे संबंधित कर्मचारियों को उपलब्ध करायेंगे। सिड्डफ्टग सूची, विलोपन तथा संशोधन सूची के साथ प्राधिकृत कर्मचारी 15 जुलाई तक सूची रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। इस सूची के सत्यापन के लिए 15 जुलाई से 22 जुलाई के बीच जिला स्तर तथा तहसील स्तर पर बैठकें आयोजित की जायेंगी। वेण्डर द्वारा दो अगस्त तक शिड्डफ्टग, विलोपन और संशोधन की कार्यवाही ऑनलाइन दर्ज करके चेकलिस्ट रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंपी जायेगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 14 अगस्त तक सूची में त्रुटियों का सुधार कर फोटोयुक्त प्रारूप तैयार कर मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 21 अगस्त को करेंगे। इसके संबंध में दावे-आपत्तियां 30 अगस्त को दोपहर बाद 3 बजे तक दर्ज करायी जा सकती हैं। सूची के संबंध में दर्ज दावे-आपत्तियों का निराकरण 5 सितंबर तक किया जायेगा। वेण्डर 12 सितम्बर तक संशोधित मतदाता सूची तैयार कर उपलब्ध करायेंगे। मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन 25 सितम्बर को किया जायेगा।

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