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सोयाबीन एवं उड़द का बीज अमानक पाए जाने पर भण्डारण, विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध -

सोयाबीन एवं उड़द का बीज अमानक पाए जाने पर भण्डारण, विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध 
शिवपुरी | 11-जुलाई-2019

   
     शिवपुरी जिले में सोयाबीन एवं उड़द की बीज के नमूने लिए जाकर प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान अमानक स्तर के पाए जाने पर जिले में उक्त लाट के बीज का भण्डारण, विक्रय एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
    किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक एवं अनुज्ञापन अधिकारी शिवपुरी श्री यू.एस.तोमर ने बीज अधिनियम 1966 की धारा 6(ए) तथा 7(बी) का उल्लंघन होने के कारण बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभारी अधिकारी हरदोल एग्रो मार्क एण्ड प्रोजेक्ट कंपनी शिवपुरी की सोयाबीन किस्म जे.एस.-9305 लाट क्रमांक अक्टूबर-18-12-448 ए-15651-एफ-1 एवं उड़द की किस्म सी-1 सितरम्बर-18-12-448-ए-15646-सी-1 का जांच के दौरान अमानक स्तर का पाए जाने पर भण्डारण, विक्रय एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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