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विभागीय भविष्य निधि भोगी कर्मचारियों के डीपीएफ खाते में 31 मार्च 2019 की स्थिति में ब्याज की गणना करके उसे खाते में दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में संभागीय पेंशन अधिकारी ने बताया कि संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि तथा वित्तीय विभाग द्वारा सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को कर्मचारियों की विभागीय भविष्य निधि के गणना के निर्देश दिये गये हैं। इन निर्देशों का पालन करते हुए सभी अधिकारी विभागीय भविष्य निधि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के भविष्य निधि की ब्याज की गणना करके उसे डीपीएफ पासबुक में दर्ज करें। साथ ही कर्मचारी द्वारा राशि के आहरण एवं शेष राशि की जानकारी दर्ज कर प्रमाण पत्र पासबुक में अंकित करें।
संभागीय पेंशन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक जिले के विभागीय भविष्य निधि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सूची संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी जिला पेंशन अधिकारी से प्राप्त करें। कर्मचारी की डीपीएफ पासबुक अकाउंट स्लिप अन्य संधारित अभिलेख जिला पेंशन अधिकारी को आहरण संवितरण अधिकारी उपलब्ध करायें। इसके साथ ही कर्मचारी के द्वारा आहरित राशियों के स्वीकृति आदेश भी उपलब्ध करायें। कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने अथवा मृत्यु होने की दशा में निर्धारित जीपीएफ की प्रक्रिया के अनुसार अंतिम भुगतान का प्रस्ताव कार्यालय प्रमुख द्वारा जिला पेंशन अधिकारी को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा। निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव समस्त अभिलेखों के साथ दर्ज करें। यह व्यवस्था एक अप्रैल 2020 तथा उसके बाद सेवानिवृत्त अथवा मृत प्रकरणों में लागू होगी। जिला पेंशन कार्यालय द्वारा विभागीय भविष्य निधि का अंतिम प्राधिकार पत्र जारी किया गया है। सभी आहरण संवितरण अधिकारी 31 जनवरी 2020 तक विभागीय भविष्य निधि से संबंधित जानकारियां अनिवार्य रूप से पेंशन कार्यालय को उपलब्ध करा दें। |
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