लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे न्यायालय उठने तक की सजा |
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बड़वानी | 24-जनवरी-2020 |
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री निर्भय कुमार गरवा खेतिया द्वारा अपने फैसले में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप में आरोपी मंगल पिता रमेश निवासी कानकल एंव कुंवर सिंह पिता कुमारिया निवासी आमझिरी तेहसील खेतिया को धारा 279,337 भादवि एवं धारा 3/181,146/196 मोटरयान अधिनियम एक्ट में न्यायलय उठने तक कि सजा एंव कुल 8500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री भारत सिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि 17 दिसम्बर 2019 को फरियादी अपनी मोटर साइकल क्र. एमपी09 एमजी 9617 से अंजड से पानसेमल जा रहा था। फरियादी पानसेमल के ओसवाडा फाटे के पास अपनी मोटर साइकल के टायर की हवा चेक कर रहा था, पिछे से एक मोटर साइकल क्र. एमएच 39 डी 3424 के चालक ने तेज गति एंव लापरवाही पुर्वक वाहन चलाकर लाया और फरियादी की मोटरसाइकल ओर फरियादी को टक्कर मार दी। जिससे फरियादी के बाये गाल, मुह में एंव सिर के पिछे चोंटे आयी उन दोनो की मोटर साइकल रोड पर ही गिर गई आहत को अज्ञात व्यक्तियो द्वारा शासकिय अस्पताल पानसेमल में भर्ती कराया गया। आहत ने ईलाज के बाद थाना पानसेमल में रिपोर्ट दर्ज करायी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पानसेमल द्वारा अपराध क्रमांक 318/19 धारा 279, 337 भादवि एवं धारा 3/181,146/196 मोटरयान अधिनियम एक्ट में मामला पंजीबद्ध किया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया। |
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