शराब को लेकर नई गाइडलाइन: 5 मई से केवल इन जिलों में खुलेंगी शराब की दुकानें, यहां बंद रहेंगी शॉप
सोमवार, मई 04, 2020
भोपाल. आज से देश में तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू हो गया है। लॉकडाउन का तीसरा चरण अन्य दो चरणों से अलग है। इस बार लॉकडाउन में सभी दुकानों के साथ शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। मध्यप्रदेश वाणिज्यकर विभाग ने प्रदेश में शराब की दुकान खोलने को लेकर एक नया ऑर्डर जारी किया है। मध्यप्रदेश में शराब की दुकानें अब 5 मई से खुलेंगी। बता दें कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।
शराब को लेकर नई गाइडलाइन: 5 मई से केवल इन जिलों में खुलेंगी शराब की दुकानें, यहां बंद रहेंगी शॉप
मध्यप्रदेश में शराब की दुकानें अब 5 मई से खुलेंगी।
भोपाल. आज से देश में तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू हो गया है। लॉकडाउन का तीसरा चरण अन्य दो चरणों से अलग है। इस बार लॉकडाउन में सभी दुकानों के साथ शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। मध्यप्रदेश वाणिज्यकर विभाग ने प्रदेश में शराब की दुकान खोलने को लेकर एक नया ऑर्डर जारी किया है। मध्यप्रदेश में शराब की दुकानें अब 5 मई से खुलेंगी। बता दें कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।
क्या लिखा है आर्डर में? मध्यप्रदेश वाणिज्यकर विभाग ने सभी कलेक्टरों को शराब की दुकानों के संचालन को लेकर एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में कहा गया है कि पांच मई 2020 से जोनवार वर्गीकृत जिलों मदिरा एवं भांग की दुकानों का संचालन होगा।
1. प्रदेश में में रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिले में मदिरा एवं भांग की समस्त दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी।
2. रेड जोन के अन्य जिले जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास और ग्वालियर जिलों की मुख्यालय की शहरी क्षेत्रों की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की मदिरा एवं भांग की दुकानों का संचालन किया जाएगा।
3. ऑरेंज जोन के अंतगर्त आने वाले जिले खरगौन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडौरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना और रीवा के कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर शेष मदिरा एवं भांग दुकानें संचालित की जाएं।
4. ग्रीन जोन अंतर्गत आने वाले सभी मदिरा अएवं भांग की दुकानों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा।
ग्रीन जोन में कौन से जिले
राजगढ़, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, मंडला, कटनी, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सीहोर, झाबुआ, नीमच, दतिया, भिंड, अशोकनगर, गुना, सतना, सिवनी, नरसिंहपुर और शिवपुरी जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं।
सोशल डिस्टेंसिंग का हो पालन
इस लेटर में ये भी कहा गया है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं इस विभाग द्वारा जारी SOP एवं 2 गज की दूरी आदि का पालन भी सुनिश्चित करें।
भोपाल. आज से देश में तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू हो गया है। लॉकडाउन का तीसरा चरण अन्य दो चरणों से अलग है। इस बार लॉकडाउन में सभी दुकानों के साथ शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। मध्यप्रदेश वाणिज्यकर विभाग ने प्रदेश में शराब की दुकान खोलने को लेकर एक नया ऑर्डर जारी किया है। मध्यप्रदेश में शराब की दुकानें अब 5 मई से खुलेंगी। बता दें कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।
क्या लिखा है आर्डर में?
मध्यप्रदेश वाणिज्यकर विभाग ने सभी कलेक्टरों को शराब की दुकानों के संचालन को लेकर एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में कहा गया है कि पांच मई 2020 से जोनवार वर्गीकृत जिलों मदिरा एवं भांग की दुकानों का संचालन होगा।
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Dr द्वारका धाकड़
दर्रोनी तिराह सेंट चार्ल्स स्कूल के पास पोहरी रोड शिवपुरी
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