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BHOPAL: धारा 144 का संशोधित आदेश, पढ़िए क्या राहत मिली, कितने प्रतिबंध लगे

दुख में ईश्वर हमेशा साथ रहते हैं ...

 भोपाल। कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत लागू किए गए प्रतिबंधों में कुछ परिवर्तन किए हैं। संशोधित आदेश दिनांक 23 जून 2020 से लागू किया गया है। नवीन आदेश के अनुसार निम्नांकित परिवर्तन किए गए हैं:- 

होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी और मिठाई की दुकान सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार तक) खोलने की अनुमति दी गई थी। अब शनिवार और रविवार को होम डिलीवरी एवं पार्सल सेवा के लिए तथा टेकअवे हेतु खोलने की अनुमति रहेगी। टेकअवे से तात्पर्य ग्राहक रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन नहीं कर सकते लेकिन भोजन का पैकेट लेने के लिए रेस्टोरेंट्स, होटल, बेकरी या फिर मिठाई की दुकान तक आ सकते हैं। 



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