जेएमएफसी न्यायालय पिछोर के द्वारा खैर की लकड़ी की तस्करी के आरोपी घासीलाल गुर्जर एवं शाबिर अली को भेजा जेल। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार के द्वारा की गई।
शिवपुरी। मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 27.07.2020 को रात्रि 2:00 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की आरोपीगण घासीलाल गुर्जर पुत्र किशनलाल गुर्जर उम्र 40 वर्ष निवासी टोंक (राजस्थान) एवं शाबिर अली पुत्र खलील अहमद उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम गोहराबली तहसील बिलासपुर जिला यमुनानगर (हरियाणा), ग्राम पिपरा के पास ढावे के पीछे से ट्रक में खैर की लकड़ी (छिली हुई) भरकर मायापुर रोड की ओर निकल रहे हैं ,तब वन विभाग द्वारा टीम बनाकर कार्रवाई हेतु भेजा गया तो पीछा कर ट्रक को बाचरोन चौराहा पिछोर पर रोका गया तथा ट्रक जिसका क्रमांक RJ08GA3110 है, मे देखने पर पाया गया की लगभग 14 टन खैर की लकड़ी कीमती लगभग 15 लाख रुपए भरी हुई थी । जिसे आरोपीगण द्वारा तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था । तब मौके पर वन विभाग ने उक्त लकड़ी मय ट्रक जप्त कर और उक्त आरोपीगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष फॉरेस्ट रिमांड हेतु पेश किया तथा उक्त आरोपीगण से पूछताछ के लिए 2 दिवस का फॉरेस्ट रिमांड लिया गया। पुलिस रिमांड के 2 दिन के पश्चात आरोपीगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
राजवीर सिंह यादव,
मीडिया सेल प्रभारी
जिला शिवपुरी
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