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नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी अंकित उर्फ अखंण्ड मिश्रा का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा जेल।




द्वितीय अपर सत्र न्याायाधीश श्रीमती सिद्धि मिश्रा के द्वारा नाबालिक के साथ बलात्कार करने एवं धमकी देने वाले आरोपी अंकित उर्फ अखंण्ड मिश्रा की जमानत पर सुनवाई करते हुए उसे निरस्त कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव कुमार गुप्ता के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से की गई। 
शिवपुरी। मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव ने बताया कि पीडिता के द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अंकित उर्फ अखण्ड मिश्रा ने उसके साथ बलात्कर कर उसे जान से मारने की धमकी दी है। पीडिता की रिपोर्ट से थाना कोतवाली ने आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 246/2020 धारा 376डी,506,34 भादवि एवं 3/4 पोक्सो एक्ट में लेखबद्ध की गई एवं आरोपी को गिरफ्तार कर द्वितीय अपर सत्र न्यायायल के समक्ष पेश किया गया । जहां न्‍यायालय के द्वारा उसे जेल भेज दिया गया।


राजवीर सिंह यादव,
मीडिया सेल प्रभारी
जिला शिवपुरी

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