भोपाल मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में 12 दिसंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए 155 प्रकरणों में सहमति बन गई है। रेरा के प्रभारी अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार नायक ने बताया कि रेरा भवन में 12 दिसंबर को सुबह 11:00 बजे 3 खण्डपीठ के माध्यम से राजीनामा योग्य विचाराधीन प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते से किया जायेगा। लोक अदालत के आयोजन से पहले ही तीनों खण्डपीठ में अभी तक करीब 155 राजीनामा योग्य प्रकरण को रखे जाने की सहमति बन चुकी है।
लोक अदालत के लिए बनाई तीन खंडपीठ
रेरा प्राधिकरण की लोक अदालत के लिए तीन खण्डपीठ की स्थापना की गई है। प्रत्येक खण्डपीठ के लिए अध्यक्ष और सदस्य बनाए गए हैं। प्राधिकरण में स्थापित खंडपीठ-1 की अध्यक्षता न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार नायक करेंगे। विधिक सलाहकार आरके जोशी सदस्य रहेंगे। इस इस खंडपीठ में आपसी राजीनामा के लिए 52 प्रकरण रखे जाने की सहमति बनी है। प्रकरणों के निपटारे के लिए गठित खंडपीठ 2 के न्यायनिर्णायक अधिकारी व्हीके दुबे अध्यक्ष और अधिवक्ता जूही रघुवंशी सदस्य होंगी। इस खंडपीठ में 30 प्रकरण रखे जाने पर सहमति बनी है। इसी प्रकार खंडपीठ 3 के निष्पादन अधिकारी डीएन शुक्ला और सदस्य अधिवक्ता रीता मुखर्जी को बनाया गया है। वसूली अधिकारी सूर्यकांत शर्मा के साथ सहयोगी कर्मचारी भी रहेंगे।
सुनवाई के लिये कक्ष स्थापित
खंडपीठ1 प्राधिकरण के प्रथम मंजिल सुनवाई कक्ष में स्थापित की गई है। खंडपीठ 2 न्यायनिर्णायक अधिकारी के भूतल पर स्थित न्यायालीन कक्ष में और खंडपीठ 3 प्राधिकरण की प्रथम मंजिल पर छोटे मीटिंग हॉल में स्थापित की गयी है। गौरतलब है कि रेरा में पहली बार लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

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