शिवपुरी 11 सितंबर शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरण, जोकि न्यायालय के समक्ष लंबित है अथवा वादपूर्ण प्रकरण निराकरण में नियमानुसार छूट दी जाएगी। लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्न दाव श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 एचपी भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।
प्रीलिटिगेशन स्तर पर : कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत और आकलित राशि के भुगतान में चूक होने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिकर छूट दी जाएगी। लंबित प्रकरणों में न्याय शुल्क वापस किए जाने का प्रावधान है।

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