MPPSC द्वारा आयोजित राज्यसेवा परीक्षा 2020 (प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा) की चयन सूची फिर से जारी करनी पड़ेगी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण की दर बदल दी है।
MPPSC NEWS- ग्वालियर के उम्मीदवार की याचिका पर हाई कोर्ट की कार्यवाही
ग्वालियर के उम्मीदवार सत्येन्द्र सिंह भदौरिया की तरफ से प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थीं। याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कई भर्तियों में ओबीसी वर्ग को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण देने के अंतरित आदेश पारित किए हैं। हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को वापस लेने के लिए सरकार द्वारा आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
MPPSC मैनेजमेंट ने परीक्षा 2020 में 27% आरक्षण दिया था
याचिका में कहा गया था कि एमपीपीएससी 2020 में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। जिसके कारण कुल आरक्षण का प्रतिशत 50 से अधिक हो जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंद्रा साहनी तथा मराठा आरक्षण के संबंध में पारित आदेश के खिलाफ है। याचिका की सुनवाई 27 अप्रैल को ओबीसी आरक्षण के संबंध में दायर अन्य याचिकाओं के साथ की गई थी।
MPPSC-2020 NEWS- हाई कोर्ट में सुनवाई की तारीख
सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए युगलपीठ को बताया था कि प्रारंभिक परीक्षा हो गई है और मुख्य परीक्षा संचालित हो रही है। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता किसी प्रकार की राहत को अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता के अधिवक्त आदित्य संघी ने बताया कि युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किए थे। युगलपीठ ने सोमवार को पारित आदेश में एमपीपीएससी 2020 की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में ओबीसी वर्ग को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण देने के आदेश पारित किए हैं।
अब एमपीपीएससी को प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की चयन सूची पुनः जारी करनी होगी, जिसका लाभ प्रदेश के सैकड़ों सामान्य वर्ग के छात्रों को मिलेगा। याचिका पर अगली सुनवाई ओबीसी आरक्षण से संबंधित सभी याचिकाओं के साथ 22 जून को निर्धारित की गई है।
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