त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन को शांतिपूर्ण तथा शालीन वातावरण में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से पंचायत क्षेत्र में स्थित उद्योग, कारखाने, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानों में काम करने वाले मतदाताओं के लिए संबंधित संस्थाओं द्वारा मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित किया जाएगा।
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री राकेश सिंह ने बताया कि यदि पंचायत क्षेत्र में उद्योग, कारखाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं दुकाने स्थित हो तो उसमें कार्य करने वाली मतदाताओं को मतदान का अवसर देना आवश्यक है। उन्हें मतदान में भाग लेने का अवसर देने के लिए संबंधित संस्थानों अथवा कारखानों द्वारा मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित किया जाए। ऐसा अवकाश प्रतिस्थापित साप्ताहिक अवकाश माना जा सकता है। दुकानों एवं वाणिज्य संस्थाओं में मध्यप्रदेश दुकान एवं संस्थान अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दिन छुट्टी ना रख कर उसके स्थान पर मतदान के दिन छुट्टी दी जाए।
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