दुकान का निर्माण पीपीपी मोड पर निजी निवेश से किया जाएगा। योजना अंतर्गत दुकान निर्माण के लिए 20 प्रतिशत राशि एमपीडब्ल्यूएलसी द्वारा वहन की जाएगी। शेष 80 प्रतिशत राशि निजी निवेश से जुटाई जाएगी एवं दुकान का निर्माण निवेशक द्वारा 6 माह की अवधि में किया जाएगा। दुकान का निर्माण पूर्ण होने के बाद एमपीडब्ल्यूएलसी द्वारा 20 प्रतिशत राशि निवेशक को जारी की जाएगी। दुकान का निर्माण लगभग 4 से 5 हजार वर्ग फीट भूमि पर किया जाएगा। दुकान का डिजाइन और स्पेसिफिकेशन शासन द्वारा अनुमोदित होगा। 15 वर्ष तक निवेश के बदले मासिक रिटर्न का निर्धारण निवेशक द्वारा निविदा में प्रस्तुत ऑफर के आधार पर होगा। विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) शिवपुरी से प्राप्त की जा सकती है।
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