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शस्त्र लायसेंस निलंबित



शिवपुरी,   कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी ने पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के प्रतिवेदन पर ग्राम कालीपहाड़ी थाना सीहोर हाल ग्राम धमकन थाना सतनवाड़ा निवासी अरविंद पुत्र स्व.जसरथ सोलंकी का शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह कार्यवाही आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत की गई है। ग्राम कालीपहाड़ी थाना सीहोर हाल ग्राम धमकन थाना सतनवाड़ा निवासी अरविंद पुत्र स्व.जसरथ सोलंकी के नाम से स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस 142/2009/111/डीएम/ एसआईपी पर दर्ज था, जो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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