वर्तमान में शासकीय देयकों के कोषालय में प्रस्तुतिकरण एवं पारितिकरण की समस्त कार्यवाही IFMIS प्रणाली के माध्यम से संपादित की जा रही है। साथ ही संचालक पेंशन द्वारा राज्य केन्द्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल, भोपाल के गठन के उपरांत पेंशन प्राधिकार आदेश (PPO) जारी करने की नवीन प्रक्रिया भी प्रस्तावित की गई है। नियमों एवं पूर्व में जारी निर्देशों का समुचित पालन सुनिश्चित करने तथा अद्यतन प्रावधानों से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराने के उद्देश्य से कोषालय एवं पेंशन कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से 24 फरवरी 2026 को ई-दक्ष केंद्र, शिवपुरी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
प्रशिक्षण में शासकीय कार्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों को IFMIS के प्रभावी संचालन एवं त्रुटिरहित देयक प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। विशेष रूप से SNA SPARSH कार्यक्रम के अंतर्गत देयकों से संबंधित एडवाइजरी, IFMIS में अंकित Objection Master के प्रावधान, तथा देयको के साथ प्रस्तुत होने वाले आवश्यक स्वीकृति / दस्तावेज आदि तथा राज्य केन्द्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग मेल के माध्यम से पेंशन प्राधिकार आदेश जारी किये जाने के नवीन प्रक्रिया के दिशा निर्देश शामिल है।
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