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पवन भार्गव एंटी करप्शन न्यूज़ l समाचार विधानसभा निर्वाचन में उम्मीदवारों द्वारा उपयोग में की जाने वाली सामग्री की दरें निर्धारित

एंटी करप्शन न्यूज़

पवन भार्गव

शिवपुरी, 19 नवम्बर 2018/ विधानसभा आम निर्वाचन 2018 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन प्रचार में उपयोग में की जाने वाली विभिन्न सामग्रियां एवं सेवाओं के लिये दरें अनुमोदित की गई हैं।
निर्वाचन व्यय लेखा नोडल अधिकारी छवि जैन ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन प्रचार में उपयोग में की जाने वाली विभिन्न सामग्रियां एवं सेवाओं के लिये दरें अनुमोदित की गई हैं। जिसमें टेंट एवं लाईट के अंतर्गत आने वाली सामग्रियों में प्रतिदिन प्रतिनग के मान से गद्दा 20 रूपए, पोडियम 700 रूपए, तकिया/लोड 10 रूपए, बल्व/एलईडी 21 रूपए, एलईडी पटटी 85 रूपए, एसी(टॉवर) 5 टन 10 हजार रूपए, ड्रोन 5 हजार रूपए, आतिशबाजी में पटाखा 5 रू.प्रतिनग, पटाखा लड़ी(हजारा) 705 रूपए प्रतिनग, रॉकेट 15 रूपए प्रतिनग, स्वागत में 10 किलो वाला हार 600 रूपए, 20 किलो वाला हार 1 हजार रूपए, पानी का टेंकर 250 रूपए प्रतिटेंकर, पानी की बोतल 1लीटर 20 रूपए प्रतिनग, बैड 16 आदमी 11 हजार रूपए प्रतिदिन, घोडा 1 हजार रूपए प्रतिदिन, घोड़ा बग्गी 2 हजार रूपए प्रतिदिन, ब्रोशर 9ग्11, 70 हैण्ड सिंगल कलर दोनो तरफ प्रिंट 01 रूपए प्रतिनग, मल्टीकलर ब्रोशर 9ग्11, 130 हैण्ड आर्ट पेपर पर दोनों तरफ मल्टी कलर प्रिंट 4 रूपए प्रतिनग, टोपी कागज की 2 रूपए प्रतिनग, लकड़ी की फ्रेम (2ग्4) 60रूपए प्रतिनग, शहनाई 5-6 आदमी 5 हजार रूपए प्रतिदिन, मोटर साईकिल 100 रूपए प्रतिदिन मय ईधन, छोटा हाथी वाहन (साउण्ड बॉक्स सहित) 1200 रूपए प्रतिवाहन, पेम्पलेट 9ग्11 दो रूपए प्रतिनग, होर्डिग्स फ्लैक्स बेनर 6 रूपए प्रतिवर्गफुट (संशोधित दर) रहेंगे।
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समाचार
उम्मीदवार 10 हजार तक नगदी का लेनदेन कर सकेगा
शिवपुरी, 18 नवम्बर 2018/ भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन 2018 में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान व्ययों तथा प्राप्त दान के नगदी लेन-देन की सीमा 20 हजार रूपए को संशोधित कर अब 10 हजार रूपए सीमित किया गया है।
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समाचार
पीठासीन एवं मतदान अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करें
शिवपुरी, 18 नवम्बर 2018/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता के निर्देशन में विधानसभा क्षेत्र-24 पोहरी के एलएसजी कॉलेज में पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण कुशल मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण 20 नबम्बर 2018 तक दिया जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री विडोल त्योंग, पुलिस प्रेक्षक वेंकटेश एवं अपर कलेक्टर श्री अशोक कुमार चौहान ने गतदिवस प्रथम एवं द्वितीय पाली के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि प्रशिक्षण के उपरांत ईव्हीएम या निर्वाचन संबंधी कोई समस्या होने पर तहसील एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर समस्या का समाधान करा सकते है।
एसडीएम पोहरी मुकेश सिंह द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को कक्षों में जाकर ईव्हीएम व मतदान संबंधी सामान्य जानकारियों के बारे में बताते हुए कहा कि मतदान दल के सदस्य समन्वय के साथ मतदान केन्द्र पर कार्य करें। जिससे मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके। पीठासीन एवं मतदान अधिकारी मतदान केन्द्र पर पहुंचकर प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधि व ग्रामीणजनों से किसी प्रकार का कोई संपर्क स्थापित न करें। यदि मतदान केन्द्र पर कोई परेशानी आती है तो पटवारी, सचिव, चौकीदार को बताए, समस्या का समाधान न होने पर तहसील कार्यालय के कंट्रोल रूम के मोबाईल नंबर 07490244001 पर अवगत करायें।
मतदान संबंधी कोई परेशानी होने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट से त्वरित संपर्क करें तथा कम्यूनिकेशन टीम का फोन आने पर पीठासीन एवं मतदान अधिकारी जानकारी उपलब्ध करवाये। प्रशिक्षण स्थल पर सीईओ जनपद पंचायत अनिल तिवारी, नायव तहसीलदार आशीष यशवाल, रामनिवास धाकड सहित बीईओ एवं बीआरसीसी विनोद कुमार मुदगल, श्याम बिहारी सरल उपस्थित थे।
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समाचार
ईव्हीएम एवं वीवीपेट की कमिशनिंग का कार्य आज से शुरू
शिवपुरी, 18 नवम्बर 2018/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय ईव्हीएम एवं वीवीपेट मशीनों की कमिशनिंग का कार्य आज 19 नवम्बर से शुरू होगा। जिले की करैरा, पोहरी एवं पिछोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपयोग में होने वाले ईव्हीएम एवं वीवीपेट की कमिशनिंग 19 नवम्बर को प्रातः 10 बजे शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों एवं प्रेक्षकगणों की उपस्थिति में बीईएल बैंगलोर के इंजीनियरों द्वारा की जाएगी। 
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समाचार
बाहरी व्यक्तियों को 48 घण्टे पूर्व छोड़ना होगा जिला एवं संबंधित विधानसभा क्षेत्र
शिवपुरी, 18 नवम्बर 2018/ विधानसभा निर्वाचन 2018 को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, चुनाव प्रचार में लगे कार्यकर्ता जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र एवं जिले के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व 26 नवम्बर 2018 की शाम 5 बजे तक जिले अथवा संबंधित विधानसभा की सीमा छोड़ना अनिवार्य होगा।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने बताया कि उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। 26 नवम्बर 2018 की शाम 05 बजे तक चुनाव प्रचार भी समाप्त किया जाएगा। जिसके तहत राजनैतिक दल, प्रत्याशी एवं समूह (दस व्यक्तियों से अधिक संख्या नहीं) में एकत्रित होकर मौन, जुलूस, जनसंपर्क, रैली नहीं निकाल सकेगें।
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समाचार
इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर चुनाव प्रचार संबंधी विज्ञापन प्रसारण करने के पूर्व एमसीएमसी से अनुमति लेनी होगी
शिवपुरी, 18 नवम्बर 2018/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला स्तर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनिटरिंग (एमसीएमसी) समिति गठित की गई है। विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत जिले में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार एवं राजनैतिक दलों को इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर चुनाव-प्रचार संबंधी कार्यक्रम व क्लिपिंग इत्यादि प्रसारित करने के लिये समिति से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
इसके लिए प्रमाणित ट्रांसक्रिप्ट दो प्रति में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पार्टी को टेलीकास्ट करने से तीन दिन पूर्व तथा निर्दलीय एवं अन्य को सात दिन पूर्व देनी होगी। मूल स्क्रिप्ट सहित सम्पूर्ण चुनाव प्रचार सामग्री की बारीकी से जाँच करने के बाद ही एमसीएमसी समिति द्वारा इलेक्ट्रोनिक मीडिया से चुनावी प्रचार संबंधी कार्यक्रम व विज्ञापन पट्टियाँ प्रसारित करने की अनुमति दी जायेगी। इस जाँच में खासतौर पर यह देखा जायेगा कि इस प्रचार-प्रसार में राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा चुनावी खर्चा तो नहीं छुपाया जा रहा। जिला जनसंपर्क कार्यालय शिवपुरी 14 नंबर कोठी में बनाए गए मीडिया सेंटर में एमसीएमसी कमेटी कार्य कर रही है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07492-233543 है।
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