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| सीहोर | 15-दि |
गर्भवती महिलाओं को मजदूरी के आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नगद प्रोत्साहन प्रदान करना, ताकि प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एवं पश्चात बच्चा उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके। नगद प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। सभी गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं 1 जनवरी 2017 के पश्चात परिवार में जन्मी पहले बच्चे से संबंधित है तो योजना के लिये पात्र होगी। प्रथम जीवित बच्चे संबंधित समस्त गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताएं इसके लिए पात्र होगी। सभी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी इसके पात्र नहीं होंगे। |
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