शिवपुरी। अब हर व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा और जो भी इसका पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य शासन द्वारा जारी आदेशानुसार कोविड-19 के संदर्भ में चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 की रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क या फेस कवर पहनना आवश्यक बताया गया है।
जारी आदेशानुसार बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होम मेड मास्क या फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुन: प्रयोग में लाया जा सकता है।
मास्क या फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुन: प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किए, न किया जाए।
जारी आदेशानुसार बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट-1897 एवं मप्र एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम-2020 तथा मप्र पब्लिक हेल्थ ऐक्ट-1949 की धारा 71 (1) का उल्लंघन माना जाकर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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