कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत सचिव, पटवारी, रोजगार सहायक, एनआरएलएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ता, एएनएम को दायित्व सौंपे गए है। इस आशय के आदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास भोपाल के तारतम्य में जिला पंचायत सीईओ श्री निलेश परीख द्वारा जारी किए हैं।
जारी आदेश के मुताबिक जो दायित्व सौंपे गए हैं :-- आशा कार्यकर्ता एवं एएनएम/आंगनबाडी कार्यकर्ता - ग्राम पंचायत अंतर्गत सर्वोदल के रूप में कार्य करना, जहां कोविड-19 में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं या ग्राम पंचायत अंतर्गत कितने व्यक्ति अस्वस्थ्य है, उनकी जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय तथा क्वारेंटीन सेंटर प्रभारी को प्रति दिवस प्रस्तुत करना, स्वास्थ्य परीक्षण में मदद करना एवं डोर टू डोर सर्वे व सेम्पलिंग कार्य में मदद करना।
- सचिव - ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के दौरान लौट रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए कोविड-19 गाईड लाईन अनुसार क्वारंटाईन सेंटर स्थापित कराकर सुचारू संचालन कराना, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, सेनेटाईजेशन इत्यादि की समुचित व्यवस्था करना। बाहर से आये प्रवासी श्रमिकों का डेटा रजिस्टर में संधारित करना व पर्यवेक्षक अधिकारी एवं जनपद पंचायत को जानकारी प्रदान करना। ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक आईसोलेशन वार्ड (क्वारंटाईन सेंटर, उप स्वास्थ्य केन्द्र, यथा अन्य शासकीय भवन में) स्थापित करना।
- एसआरएलएम स्व सहायता समूह - शासकीय गाईड लाईन अनुसार सचिव ग्राम पंचायत के निर्देशानुसार क्चारंटाईन सेंटरों पर भोजन व्यवस्था करना।
- ग्राम रोजगार सहायक - ग्राम पंचायत कार्यालय में कोविड-19 में सचिव, ग्राम पंचायत का सहयोग करना एवं प्रतिदिवस बाहर से आये प्रवासी श्रमिकों की जानकारी एकत्रिकरण में मदद करना एवं वांछित जानकारियां सचिव के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों को समय-सीमा में प्रषित करना।
- पटवारी - समस्त पटवारी द्वारा अपने-अपने हल्का स्तर पर आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की मॉनिटरिंग करना एवं कोविड-19 निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराते हुए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- पीसीओ एवं उपयंत्री - अपने-अपने सेक्टर लेबर पर कोविड-19 से संबंधित समस्त जानकारी संकलित करना तथा कार्य में आवश्यक सहयोग करते हुए प्रतिदिवस की जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को समय-सीमा में उपलब्ध कराना।
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