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Shivpuri News : हत्या के आरोपियों को उम्र कैद की सजा

शिवपुरी जिले के करैरा कोर्ट के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को हत्या के मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 9-9 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार भदौरिया ने पैरवी की।

मामला करैरा थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर का है। यहां 13 अगस्त 2021 को ट्रांसफॉर्मर में तार डालने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के जगत सिंह पर दूसरे पक्ष के 9 लोगों ने हमला कर दिया।

आरोपी आदर्श बुंदेला, राजदीप परमार, राजपाल बुंदेला, पुष्पेंद्र बुंदेला, बहादुर सिंह ठाकुर, कैहर सिंह ठाकुर, रामराजा परमार, प्यारेलाल परमार और युवराज परमार ने मिलकर कुल्हाड़ी, लाठी, लोहे के सरिए और लुहांगी से हमला किया।

हमले में जगत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। करैरा पुलिस ने मामले की जांच के बाद ने आरोपियों पर मामला दर्ज किया , न्यायपालिका में लम्बी सुनवाई के बाद आज न्यायपालिका से सभी आरोपियों को आजीवन कारावास वा ज़ुर्बाना की सजा सुनाई ।

फैसले सुनने के बाद मृतक के परिजनों ने अदालत के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए बताया कि हमे न्याय मिला है।


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