Music

BRACKING

Loading...

Shivpuri news : मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन आमंत्रित

 



पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, शिवपुरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के तहत पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को नवीन स्वरोजगार की स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण सहायता उपलब्ध कराकर स्वरोजगार से जोड़ना है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के तहत आवेदक को 10 हजार से 1.00 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना के लिए आयु सीमा 18 से 55 वर्ष निर्धारित की गई है और इसमें शैक्षणिक योग्यता का कोई बंधन नहीं रखा गया है, बशर्ते आवेदक आयकर दाता न हो।​योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक के साथ सभी दस्तावेजों की छायाप्रति तथा फोटो व शपथ पत्र शामिल है। योजना के तहत हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित शेष ऋण पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान ऋण का नियमित भुगतान समय-सीमा में करने की शर्त पर ही देय होगा। आवेदक का किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए साथ ही वह राज्य या केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी भी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही नहीं होना चाहिए।​इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित पोर्टल Samast.mponline.gov.in पर जाकर अपने दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी अथवा किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आवेदक कार्यालयीन समय में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर, शिवपुरी में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, साथ ही आवेदक वर्तमान में राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ न ले रहा हो।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ